आधार कार्ड के बिना अब नहीं कटेंगे बाल, तमिलनाडु सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronaviurs ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने अब लॉकडाउन ( Lockdown ) के खत्म कर अनलॉक-1 ( Unlock 1.0 ) को लागू कर दिया है। विभिन्न राज्य सरकारों ने इस अनलॉक-1 को लागू करने के लिए अपने-अपने प्रदेशों में जरूरत के मुताबिक रियायत दी है। इसी कड़ी में अब तमिलनाडु ( Tamilnadu ) ने भी अनलॉक-1 के तहत कई मामलों में ढील दी है। लेकिन कुछ नियम और शर्तें के बिना ये रियायतें नहीं मिलेंगी।

इन्हीं रियायतों में से एक है सैलून ( Salon ) और ब्यूटी पार्लर ( Beauty Parlor ) खोलने की अनुमति। सरकार ने प्रदेश में सैलून खोलने को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन हेयर कटिंग ( Hair Cutting ) के लिए एक नियम को अनिवार्य कर दिया है। 

इसके तहत अब बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो उचित कार्रवाई का निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

कोरोना संकट के बीच तमिलनाडु सरकार ने जो एसओपी जारी की है उसके मुताबिक आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आपको सैलून में आधार कार्ड दिखाना होगा।

सैलून या फिर ब्यूटी पार्लर का मालिक हर ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल तमिलनाडु सरकार ने पहले ग्रामीण इलाकों में सैलून खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन अब पूरे प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि सैलून को अपने यहां सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ या ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों को ही एक समय पर रखना होगा। 

सैलून से मिलेंगे एप्रन और जूते
– सैलून मालिक कस्टमर को डिस्पोजेबल एप्रन और जूते के लिए कवर देंगे
– कस्टमर का बिल 1000 रुपये आता है तो उन्हें 150 रुपये डिस्पोजेबल एप्रन और फुट कवर का देना होगा
– ग्राहक के हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
– ग्राहकों को मोबाइल में मौजूद आरोग्य सेतु एप की डिटेल भी दिखानी होगी
– सैलून पर आने वाले लोगों के लिए अलग से मास्क होना चाहिए
आपको बता दें कि इन नियमों के बावजूद तमिलनाडु के शहरी इलाकों में लोगों में खुशी है कि आखिर दो महीने बाद ही सही उन्हें सैलून और ब्यूटी पार्लर में जाने की अनुमति तो मिली। हालांकि सैलून स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी सावधानियां बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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