महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट : एक ही दिन में मिले रिकॉर्ड 57,074 मरीज , पढ़े उद्धव सरकार की नई गाइडलाइन

भारत में पिछले 24 घंटे में 1 लाख 3 हजार 794 नए संक्रमित मिले जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में 57,074 नए मामले सामने आए। जो एक दिन में किसी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। सभी राज्यों के केस मिलाकर भी महाराष्ट्र से कम हैं। इस तरह से महाराष्ट्र दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अब केवल फ्रांस से ही पीछ है। फ्रांस में 24 घंटे में 60,922 मरीज मिले।

कुल पॉजिटिव पेशेंट के मामले में 10वें नंबर पर पहुंचा महाराष्ट्र
राज्य में 24 घंटे में 222 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। यहां अब तक 30 लाख 10 हजार 597 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा 55,878 हो चुका है। कुल केस में महाराष्ट्र की तुलना दूसरे देशों से करें तो वह 10वें नंबर पर है। इससे ज्यादा केस अमेरिका, ब्राजील, खुद भारत, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इटली, तुर्की और स्पेन में ही हैं।

30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा
महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को हराने के लिए 30 अप्रैल तक वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। अब प्रदेश में हर हफ्ते शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सख्त लॉकडाउन रहेगा, जबकि हर रात 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिन में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रतिबंध जारी रहेंगी। प्रदेश में कोरोना संकट की समीक्षा के लिए रविवार को मंत्रिपरिषद की आपात बैठक हुई। इसके बाद सरकार ने महामारी से निपटने की नई गाइडलाइन जारी की है।

उद्धव सरकार की नई गाइडलाइन
इसमें साप्ताहिक लॉकडाउन और कोविड नियमों को सख्ती से लागू करने के फैसले को मंजूरी दी गई। रात 8 से सुबह 7 बजे तक मेडिकल और अन्य बेहद जरूरी सेवाओं के लिए छूट रहेगी। वहीं, सुबह 7 से रात 8 बजे तक 5 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की मनाही होगी।

  • दवा, दूध और सब्जी-फल जैसे सामानों को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी।
  • बेहद जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और कर्मचारियों को टीकाकरण कराना पड़ेगा।
  • सभी बाजार, मॉल, सिनेमा घर, नाट्यगृह, धार्मिक स्थल, सेलून, ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट, बार, वीडियो पार्लर, क्लब, सभागार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
  • बगीचा, चौपाटी, समुद्र किनारे जैसे सार्वजनिक स्थल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।
  • होटलों को खुला रखा जा सकेगा। रेस्टोरेंट में पार्सल की सुविधा होगी। केवल होटल में रुकने वालों के भोजन के लिए रेस्टोरेंट चलाए जा सकेंगे। अन्य लोगों को रेस्टोरेंट में भोजन की अनुमति नहीं होगी।
  • खेती से संबंधित काम शुरू रखे जा सकेंगे।
  • ई-कॉमर्स सेवाएं सुबह 7 से रात 8 बजे तक नियमित जारी रहेंगी।
  • होम डिलीवरी करने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को टीका जरूर लगवाना होगा। 45 साल से कम उम्र वाले कर्मचारी के लिए कोरोना RT-PCR जांच रिपोर्ट आवश्यक होगी। यह रिपोर्ट 15 दिन तक वैध होगी ।
  • यह फैसला 10 अप्रैल से लागू होगा। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारी से 1,000 रुपए और संबंधित दुकान या संस्था से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
  • सड़क किनारे खाने-पीने के सामान की दुकान लगाने वाले सुबह 7 से रात 8 बजे तक सिर्फ पार्सल सेवा दे पाएंगे। पार्सल के इंतजार में खड़े ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना पड़ेगा।
  • अखबारों की छपाई और वितरण जारी रहेगा, लेकिन अखबार बांटने वालों को वैक्सीन लगवानी होगी।
  • प्रोडक्शन यूनिट और उसके कैम्पस में कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मजदूरों और कर्मचारियों के रहने का इंतजाम करना होगा। केवल सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति होगी।
  • कोरोना होने पर किसी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। बीमार मजदूर को छुट्टी के दिन का भी वेतन देना पड़ेगा। कर्मचारियों की जांच की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी।
  • किसी सोसायटी में 5 से अधिक कोरोना मरीज मिलने पर संबंधित इमारत को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। सोसायटी के सामने मिनी कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगाया जाएगा। इमारत में बाहर के लोगों के आने पर प्रतिबंध रहेगा।

बेहद जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी प्राइवेट ऑफिस रहेंगे बंद
स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में बेहद जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस के लिए पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। फाइनेंशियल सर्विस देने वाले- जैसे बैंक, स्टॉक मार्केट, बीमा, मेडिक्लेम और टेलिकम्युनिकेशन सेक्टर के ऑफिस खुल रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट और बिजली-पानी की सप्लाई से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ खुले रहेंगे। कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभाग पूरी क्षमता के साथ चलते रहेंगे। मंत्रालय और सरकारी कार्यालयों में टीकाकरण करवाने वाले को ही आने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य में 24X7 वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू
राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि शनिवार को राज्य में वैक्सीन के रिकॉर्ड 4 लाख 62 हजार डोज दिए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि टीकाकरण के कुल मामलों में भी महाराष्ट्र देश में अव्वल है। गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए राज्य में 73 लाख 54 हजार 244 लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं।

राज्य में अब चौबीस घंटे, सातों दिन टीकाकरण की तैयारी जारी है। अगले 1-2 दिन में इसका ऐलान किया जा सकता है। 20 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में टीकाकरण की अनुमति दी जाएगी।

भाजपा ने कहा- लॉकडाउन पर सरकार को समर्थन
सरकार के लॉकडाउन के फैसले पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ‘लॉकडाउन के निर्णय को हमारा समर्थन है। राज्य सरकार के नियमों का लोग सख्ती से पालन करें। अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या अपर्याप्त है। दवाइयों की भी कमी है। इस पर भी सरकार ध्यान दे। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों के लिए सरकार कुछ जरूरी प्रावधान करे। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जरूरत है।’

पंढरपुर उपचुनाव के लिए छूट
डिप्टी CM मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कोरोना की नियमावली में छूट दी गई है, क्योंकि उपचुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग ने की है। 17 अप्रैल को उपचुनाव के लिए मतदान होने के बाद पंढरपुर में भी सख्त नियम लागू होंगे।

रेमडेसिवीर इंजेक्शन नियंत्रण के लिए नियम लागू किया जाएगा
अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि निजी अस्पतालों में जिसे जरूरत नहीं है, उसे भी रेमडेसिवीर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इसकी कमी की शिकायत मिली है, इसलिए अब रेमडेसिवीर इंजेक्शन के नियंत्रण के लिए नियम लागू किया जाएगा।

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