योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, मॉल, रेस्टोरेन्ट को खोलने को गाइड-लाइन की जारी

लखनऊ,। प्रदेश में धार्मिक-पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने के लिए योगी सरकार ने शनिवार को गाइड-लाइन जारी कर दी।
सभी जोन में बुजुर्ग व बच्चों को बाहर निकलने की मनाही

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को बताया कि सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गयी है।

धर्मस्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों की सैनिटाइजर से स्वच्छता जरूरी

अनलाॅक 1.0 के अन्तर्गत फेस-कवर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कोशिश करे कि एक दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी रखे। सभी भवन, धर्मस्थल में प्रवेश से पूर्व हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कीणाणु-रहित किया जायेगा। मुंह एवं नाक को खांसते, छींकते हुए टिश्यू-पेपर या रूमाल से पूरी तरह से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू-पेपर आदि को उचित तरीके से फेंका जाए।

जोखिम क्षेत्र के बाहर सभी जगह खुलेंगे धार्मिक स्थल

उन्होंने बताया कि जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में धार्मिक-पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। सभी स्थानों पर भारत-सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में धर्म-स्थलों को खोले जाने से पूर्व प्रशासन व पुलिस के अधिकारी धर्म-स्थलों के प्रबन्धन से जुड़े लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी देंगे।

बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगा प्रवेश

उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के रूप में जन जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए परिसर में पोस्टर, स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा। जूते, चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में ही उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि जरूरी हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति, परिवार द्वारा स्वयं ही अलग-अलग खांचो, ब्लॉक में रखा जाये।

एसी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री हो, आर्द्रता का भी मापदण्ड तय

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि बैठने के स्थानों को भी शारीरिक दूरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वेन्टिलेशन, एयर-कंडीशनरों आदि साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए तथा आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रॉस- वैन्टिलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा अन्दर आ सके।

मूर्तियों, पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं

उन्होंने कहा कि मूर्तियों, पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर सभाएं, मण्डली निषिद्ध रहेंगी। संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति-संगीत बजाये जा सकते हैं। लेकिन, समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। प्रार्थना-सभाओं के लिए एक ही दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग दरी, चादर आदि लानी चाहिए जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हों।

धार्मिक स्थलों में प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं

धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र-जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। एक-दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रुप में स्पर्श न करें।

लंगर, सामुदायिक-रसोई अन्न-दान आदि के लिए भोजन तैयार व वितरित करते समय शारीरिक-दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा। परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करने होंगे। प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु-रहित करने के उपाय करने होंगे। परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।

जोखिम क्षेत्र में चिकित्सा व आवश्यक सेवाओं के अतिरक्त अन्य कार्यालय रहेंगे बंद

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यालय जोखिम क्षेत्र में बंद रहेंगे। जोखिम क्षेत्र के बाहर स्थित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सेनेटाईजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रावधान करना होगा।
जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, जो कि जोखिम क्षेत्र में रहता है उन्हें अपने पर्यवेक्षक अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी और तब तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होना होगा जब तक कि जोखिम क्षेत्र निरस्त न कर दिया जाए। ऐसे कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति होगी तथा इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा।

वाहनों को भी कीटाणु रहित करना जरूरी

वाहनों के चालक सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे और कोरोना से सम्बन्धित निर्देशों का पालन करेंगे। सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि जोखिम क्षेत्र में रहने वाले चालकों को वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने बताया कि 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरोइट घोल, स्प्रे का उपयोग करके वाहन के इंटीरियर को कीटाणु-रहित करने का प्रावधान किया जाएगा। स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाभियां आदि को उचित प्रकार से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए।

वृद्ध व बीमार कर्मचारी फ्रंट लाइन में नहीं करेंगे काम

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जैसे वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हों, जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाए। उन्हें प्रायः जनता के साथ सीधे सम्पर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट-लाइन काम के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए। जहां भी संभव हो, ऐसे कर्मचारियों को घर से काम की सुविधा प्रदान की जाए।

वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाभियों आदि को उचित प्रकार से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। कार्यालय परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन हर समय सुनिश्चित किया जायेगा।

लिफ्ट में लोगों की संख्या की जाए सीमित

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए जिससे सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखा जा सके। बड़ी सभाएं पूर्ववत् निषिद्ध रखी जाएं। परिसर के भीतर विशेषकर शौचालयों, पानी पीने और हाथ धोने के स्थलों पर प्रभावी एवं सतत सेनेटाइजेशन किया जाए।

कार्यालय परिसर और कॉमन क्षेत्रों में बारम्बार स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजों के हैंडिल, एलिवेटर बटन, हाथ की रेलिंग, बेंच, वॉशरूम, फर्नीचर आदि को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके सफाई व निरन्तर निःसंक्रमित किया जाए।

एक-दो मामले में सम्पूर्ण कार्यालय भवन या कार्यालय नहीं होंगे बंद

अपर मुख्य सचिव, गृह ने कहा कि यदि कार्य स्थल पर कोरोना के एक या दो प्रकरण ही चिह्नित हैं, तो कीटाणु रहित किए जाने की प्रक्रिया पिछले 48 घंटों में रोगी द्वारा किए गए भ्रमण स्थलों, क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। सम्पूर्ण कार्यालय भवन अथवा कार्यालय के अन्य क्षेत्रों में कार्य को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यहां निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निःसंक्रमित किए जाने के बाद कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है।

यदि किसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में प्रकरण आते हैं तो पूरी तरह से कीटाणु रहित किए जाने के बाद भवन, ब्लॉक को 48 घण्टे के लिए बंद करना होगा। जब तक भवन, ब्लॉक को पर्याप्त रूप से विसंक्रमित करते हुए पुनः कार्य किए जाने योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक सभी कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। यदि आवश्यक सेवाओं का कार्यालय है तो वैकल्पिक स्थान पर कार्यालय संचालन करने की व्यवस्था की जाए। कार्यालयों को कीटाणु रहित किए जाने की प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निःसंक्रमण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जो कि विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, का अनुपालन किया जाएगा।

जोखिम क्षेत्र के बाहर मॉल, होटल खुलेंगे, सीसीटीवी कैमरें रहें चालू

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि जोखिम क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों में मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते हैं। सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम आदि जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे। फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी।

खाने के आर्डर देने, भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया का करें पालन

अवस्थी ने बताया कि खाने के आर्डर देने, भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया, कैशलेस पेमेंट, ई-वाॅलेट आदि अपनायी जाए। ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा। किचेन के अन्दर स्टॉफ द्वारा शारीरिक दूरी का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

मॉल के अन्दर सिनेमा हॉल रहेंगे बन्द

माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बन्द रहेंगे। मॉल के अन्दर स्थित सिनेमा हॉल बन्द रहेंगे। होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए। होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा। होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो जोखिम क्षेत्र में पड़ते हों, में न जाने के लिए सूचित कर दिया जाएं।
होटल को अपने स्टॉफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा एवं कमरों के दरवाजे पर ही भोजन के पैकेट रख दिए जाएंगे उसे सीधे अतिथि के हाथो में नहीं दिया जाएगा।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें