शादीशुदा जोड़े जरूर खुलवाएं 200 रुपये का ये खाता, 72000 रुपये मिलेंगे सालाना

क्या आप मैरिड कपल हैं, और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) कर रहे हैं? यदि हां, तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन एक ऐसी योजना है जो निवेश पर सुरक्षा के साथ अच्छा रिटर्न दे सकती है. मोदी सरकार ने देश के इनफॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कुछ साल पहले पेंशन स्कीम (Pension Scheme) शुरू की थी. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से शुरू की गई थी. इस योजना के तहत मैरिड कपल को प्रति माह 200 रुपये का निवेश करना है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद 72,000 रुपये की एनुअल पेंशन मिलेगी.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना क्या है?

असंगठित श्रमिक ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स, मिड-डे मील वर्कर्स, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, चीर बीनने वाले, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी बनाने वाला, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-विजुअल श्रमिक और इसी तरह के अन्य व्यवसाय के रूप में लगे हुए हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम है और 18-40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं. ये श्रमि​क नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत कवर नहीं होते हैं और ये लोग टैक्स के दायरे में भी नहीं आते हैं.

पीएम-एसवाईएम योजना के तहत ऐसे ले सकते हैं पेंशन?

यह समझने के लिए यहां एक आसान कैलकुलेशन से समझने की जरुरत है कि कैसे एक मैरिड कपल 72,000 रुपये वार्षिक पेंशन कमा सकता है. उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो योजना में मासिक योगदान लगभग 100 रुपये प्रति माह होगा- इस प्रकार एक कपल प्रति माह कंट्रीब्यूशन 200 रुपये का होगा. इस तरह से उस कपल का एनुअल कंट्रीब्यूशन 2,400 रुपये का हो जाएगा. 60 वर्ष की आयु के बाद, कपल को पेंशन के रूप में 72,000 रुपये वार्षिक (युगल के लिए 72,000 रुपये वार्षिक पेंशन) मिलेगा.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना की मुख्य विशेषताएं

मिनिमम एश्योर्ड पेंशन : पीएम-एसवाईएम के तहत हरेक सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 रुपये की मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगी.

फैमिली पेंशन : पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यदि सब्सक्रेाइबर की मौत हो जाती है तो लाभार्थी के पति/पत्नी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने के हकदार होंगे. पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू है.

पीएम-एसवाईएम योजना के लिए कैसे करें इनरोल?

सब्सक्राइबर के पास मोबाइल फोन, सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना आवश्यक होगा. एलिजिबल सब्सक्राइबर निकटतम सीएससी जाकर और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर आधार नंबर और सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट नंबर का उपयोग करके पीएम-एसवाईएम के लिए इनरोल हो सकते हैं.

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