
- आदर्श आचार संहिता एवं कोरोना प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाये – डीएम
मैनपुरी। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, पुलिस अधीक्षक अविनाश पाण्डेय ने उप जिलाधिकारियों,
क्षेत्राधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि जिन-जिन ग्रामों में विवाद की आशंका हो, वहां भ्रमण कर शरारती तत्वों, गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को 107/16 में पाबन्दी की कार्यवाही करें, उनकी कोर्ट में पेशी कराएं, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ अपने-अपने क्षेत्र के अति संवेदनशील ग्रामों का भ्रमण कर प्रत्याशियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता का पालन करने हेतु निर्देशित करें, भ्रमण के दौरान क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखें, जो उम्मीदवार निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन न करें, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए, भ्रमण के दौरान क्षेत्र में लगी प्रचार सामग्री यथा बैनर, पोस्टर, पंपलेट, झंडा आदि का संज्ञान लें यदि किसी प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम, प्रिंटिंग प्रेस का नाम, संख्या अंकित न हो तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कार्यवाही की जाए साथ ही प्रिंटिंग प्रेस संचालक को चिन्हित कर उनके विरूद्ध भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अपने-अपने क्षेत्र में संचालित प्रिंटिंग प्रेस, शस्त्र की दुकानों, शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण करें, अवैध शराब के लिए प्रचलित ग्रामों में लगातार सघन चेकिंग कराई जाए। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दौरान किसी भी दशा में अवैध शराब, अवैध धनराशि के प्रचलन को रोका जाए।
उन्होने कहा कि मतदान से पूर्व उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, जोनल, सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने बूथों का एक बार भ्रमण कर सभी मूल-भूत सुविधाओं की उपलब्धता स्वयं देख लें। सभी मतदान केन्दों पर पीने के पानी की व्यवस्था रहे, मतदान केन्द्र केे 200 मीटर के बाहर प्रत्याशियों को बस्ते लगाने हेतु जगह निर्धारित करें, बस्ते उचित दूरी पर लगें, सभी प्रत्याशियों को हिदायत दी जाये कि बस्ते पर भीड़ न रहे। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य लोगों को सचेत किया जाये कि यदि किसी के द्वारा मतदान प्रक्रिया के दौरान विघ्न डालने का प्रयास किया या किसी के द्वारा कोई खुराफात की तो उसकी जगह जेल में होगी। उन्होने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए जिन ग्रामों, मतदान केंद्रों पर पूर्व के निर्वाचनों में मतदान प्रक्रिया के दौरान झगड़ा-फसाद हुआ हो, मतदान प्रक्रिया में व्यवधान डाला गया हो, उन स्थानों पर ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें समझायें कि निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान डालने वालों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा।
उन्होंने कहा कि मतदान तक नियमित रूप से क्रियाशील रहकर अपने-अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं के साथ-साथ वहां की गतिविधियों पर भी नजर रखें। उन्होने कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में निर्धारित आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराते हुए निर्वाचन को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष सम्पन्न करायें। बिना अनुमति के संभावित प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क जुलूस, सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाये तो उनके विरूद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए, प्रचार के दौरान, मतदान के दिन सभी प्रत्याशियों, मतदाताओं से कोविड प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये यदि किसी के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लघन किया जाये तो उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही कर जुर्माना वसूला जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी बी. राम, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. ए.के. पाण्डेय, उप जिलाधिकारी सदर, करहल, भोगांव, किशनी, घिरोर, कुरावली ऋषिराज, रतन वर्मा, सुधीर कुमार, राम सकल मौर्य, अनिल कटियार, मान सिंह पुंडीर, संयुक्त निदेशक अभियोजन डी.के मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सदर, भोगांव, करहल, कुरावली अभय नरायन राय, अमर बहादुर सिंह, अशोक कुमार, आलोक कुमार अग्रहरि, निर्वाचन से फूलचन्द्र, कुलदीप, मनीष आदि उपस्थित रहे।













