कानपुर। हिट एंड रन में अपना जीवन गंवाने वाले और गंभीर रूप से घायलो को भारत सरकार मुआवजा देगी जिसके लिए सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सरकार हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख और गम्भीर रूप से घायल होने वाले को 50 हजार रूपये का मुआवजा देगी।
जिले से लेकर देश भर में मार्ग दुर्घटनाओ से प्रति वर्ष काफी लोगो की मौत हो जाती है। सडक दुर्घटनाओ को रोकने के लिए सरकार बीते कई वर्षो से प्रयास कर रही है जिसमें कुछ सफलता भी हाथ लगी ,लेकिन मौतो का सिलसिला बंद नही हुआ। मार्ग दुर्घटनाओ में होने वाली मौत पर बीमा कम्पनी ही मुआवजा देती चली आ रही है ,लेकिन अब सरकार ने भी मार्ग दुर्घटनाओ में होने वाली मौत पर मृतक के परिजनो को 2 दो लाख का मुआवजा देगी साथ ही गम्भीर रूप से घायल और शरीरिक रूप से दिव्यांग होने पर 50 हजार का मुआवजा पीड़ित को मिलेगा।
इस मुआवाजे की प्रक्रिया में लगभग दो माह तक का समय लगेगा और मृतक के परिजन द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर जांच कर पीड़ित परिजनो को मुआवजा की राशि भेज दी जाएगी। इसके लिए सबसे पहले एसडीएम या तहसीलदार स्तर के अधिकारी के पास मृतक परिजन को मुआवजा क्लेम का आवदेन करना होगा।
जिसके एक माह में अन्दर ही क्लेम सटेलमेंट आयुक्त या उसके समकक्ष उपायुक्त को तलसीलदार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा इसके तत्पश्चात 15 दिनो में सेक्शन आर्डर किया जाएगा और जरनल इंश्युरेंस कांउसिल को मोटर विहिक्लस एक्सीडेंट फंड ट्रस्ट के पास भेजा जाएगा जिसके बाद 15 दिनो के भीतर मृतक के परिजनो के खाते में मुआवजे की रकम भेज दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से मार्ग दृर्घटना का शिकार होने वाले गरीब तबके और उनके परिवार लांभवित होंगे।
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