गोंडा। 19 दिन पहले षहर कोतवाली में नगर पालिका परिषद गोण्डा, अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ थाना नगर कोतवाली में एफआईआऱ दर्ज हुई ।शुक्रवार को उन्हें गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई शत्रु सम्पत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के प्रकरण में की गई।एक माननीय ने डीएम -एसपी को फोनकर अध्यक्ष को जुमा नमाज बाद जेल भेजने की सिफारिश की।
आरोप है कि नगर पालिका परिषद गोण्डा के दस्तावेज में कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से शत्रु सम्पत्ति को उजमा राशिद के नाम अंकित किया गया है। आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत यह एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें, संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देश पर जून 2023 में नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के रकाबगंज स्थित आवास को सील करा दिया था।
किरायेदार दिखाकर किया गया कब्जा
करण गोण्डा के रकाबगंज में स्थित दुकान संख्या 15 और 16 से संबंधित है। यह शत्रु सम्पत्ति है। 1967 में देश भर की शत्रु सम्पत्तियां संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के नाम हस्तांतरित कर दी गई थी। वर्ष 2020 में गोण्डा के रकाबगंज स्थित इस शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का प्रकरण सामने आया। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के स्तर पर जांच कराई गई। इस जांच में शत्रु सम्पत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को वर्ष 2001.02 से इस सम्पत्ति का किरायेदार दिखाया गया है। इस सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया गया।
जांच में स्पष्ट हुआ है कि नगर पालिका परिषद गोण्डा के शत्रु सम्पत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। कूट रचना कर अनियमित एवं अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया। उनके निर्देश पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। भाजपा नेता सूर्य नारायण तिवारी ने इस मामले को सीएम के समक्ष रखा था।नगर कोतवाल राजेष सिह ने बताया कि आरोपी नपाप अध्यक्ष उजमा राषिद की गिरफ्तारी कर ली गयी है।