राहुल गांधी की बढ़ी कानूनी मुश्किलें, वाराणसी कोर्ट में चलेगा मुकदमा, जानिए क्या है मामला

  • कांग्रेस नेता के अधिवक्ता की विचारणीय अपील खारिज

वाराणसी । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गाधी के खिलाफ वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) यजूवेंद्र विक्रम सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा की याचिका को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों को लेकर हेट स्पीच का आरोप है।

एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल याचिका में नागेश्वर मिश्र ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर एक विवादास्पद बयान दिया था। इस बयान से सिख समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। न ही उन्हें गुरूद्वारे में जाने की इजाजत है। राहुल गांधी के इस विवादास्पद बयान का समर्थन आतंकवादी गुरुवंत सिंह पन्नू ने भी किया। राहुल के बयान से यह लगता है कि उनका मिशन भारत में गृहयुद्ध भड़काने का है। ​​​

​​​पूर्व प्रधान की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी और अधिवक्ता अलख नारायण राय ने दलीलें पेश कीं। सरकारी वकील के तौर पर एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से कोर्ट में मामले में अब तक की कार्यवाही पेश की। इसके बाद कोर्ट ने

नागेश्वर की याचिका स्वीकार कर ली।

दरअसल, इसके पहले पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा के दायर परिवाद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था। इसके बाद आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायाधीश में निगरानी याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में हुईं । जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता की दाखिल विचारणीय अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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