गुरुग्राम में महिला बाइकर को कार से उड़ाने का मामला : ‘अगर हम परेशान कर रहे थे, तो पीछा क्यों किया?’ अदालत में दर्ज हुए सिया के बयान

गुरुग्राम के हाई-टेक गोल्फ कोर्स रोड पर बाइक सवार युवती को कार से टक्कर मारने के सनसनीखेज मामले में पीड़िता सिया (शिवानी चौहान) ने मंगलवार शाम जिला अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के वक्त अगर उसने सेफ्टी गियर नहीं पहने होते तो उसकी जान भी जा सकती थी। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर सिया रविवार को अपने दोस्तों के साथ कैफे राइड पर निकली थी, तभी कार सवार आरोपियों ने पहले उस पर फब्तियां कसीं और मना करने पर पीछा कर सेक्टर-56 मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार से सीधी टक्कर मार दी। वारदात के बाद आरोपी मौके पर रुकने के बजाय पीड़ित को घसीटते हुए गाली-गलौज कर फरार हो गए।

‘अगर परेशान कर रहे थे तो पीछा क्यों किया?’: पीड़िता ने वीडियो पर उठाए सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे घटना के वीडियो और कुछ लोगों द्वारा बाइकरों की रफ्तार पर सवाल उठाए जाने पर सिया ने अपना पक्ष रखा। पीड़िता ने कहा कि सोशल मीडिया पर यह दावा गलत है कि बाइक की रफ्तार बार-बार कम या तेज की जा रही थी। उसने सवाल उठाया कि अगर कार चालकों को परेशानी हो रही थी, तो वे कई किलोमीटर तक बाइक का पीछा क्यों कर रहे थे? वीडियो में साफ दिख रहा है कि सामने से आई कार ने जानबूझकर अपनी लेन बदलते हुए बाइक को पीछे से टक्कर मारी। सिया के मुताबिक, हादसे के बाद उसकी बाइक काफी दूर तक घिसटती चली गई और कार चालक बिना हाल-चाल देखे मौके से भाग निकला।

राइडिंग गियर के बावजूद गंभीर चोटें, पिता बोले— ‘इरादा हत्या का ही था’ पीड़िता के पिता रोशन चौहान और भाई दीपांकर चौहान ने आरोपी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें घटना को महज एक दुर्घटना बताया गया था। परिजनों का कहना है कि आरोपी खुद को बचाने के लिए झूठी दलीलें दे रहा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि राइडिंग गियर पहनने के बावजूद सिया के घुटने में गंभीर सूजन है, जबकि पीठ, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव और हाथों में गहरी खरोंचें आई हैं। पिता रोशन चौहान ने आरोप लगाया कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी पीछा कर टक्कर मारना साफ तौर पर हत्या की नीयत को दर्शाता है। उन्होंने मांग की है कि कार चालक के साथ-साथ गाड़ी में मौजूद अन्य साथियों और गाड़ी के मालिक पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

राजस्थान के दौसा से आरोपी गिरफ्तार, महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट मामले की गंभीरता को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने प्राथमिक जांच और सीसीटीवी/वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने के बाद एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) को शामिल कर लिया है। पुलिस टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला (33) और उसके चचेरे भाई लवनीश को राजस्थान के दौसा (राजगढ़) से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कल्याण जिम चलाता है। वहीं, दूसरी ओर हरियाणा महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस आयुक्त से तत्काल कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) तलब की है।

 

खबरें और भी हैं...

Leave a Comment

Are you human? Please solve:Captcha