अम्बेडकरनगर : बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा, एक लाख रूपये का होगा जुर्माना

भास्कर ब्यूरो
अम्बेडकरनगर। समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु कमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं, जबकि इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम -2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर 02 वर्ष की सजा अथवा 100000 (एक लाख मात्र) रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है।

इस वर्ष अक्षय तृतीया 03 मई दिन मंगलवार को है। अतः सर्वसाधारण जनों से अनुरोध है कि बाल विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल विवाह की किसी भी घटना के संबंध में सूचना कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, अम्बेडकरनगर/181 महिला हेल्पलाइन/1098 चाइल्ड हेल्पलाइन/ अपने नजदीकी थाने पर देने का कष्ट करें।

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