बदरीनाथ चढ़ावा हेराफेरी मामला: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 16 जुलाई को अगली सुनवाई

 

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ के समक्ष हुई। प्रमोद नौटियाल ने अपने निलंबन आदेश और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका के अनुसार, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को 2 जुलाई 2026 को सूचना मिली थी कि श्री बदरीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाने वाली थाली भेंट की गणना के दौरान वित्तीय अनियमितता हुई है। शिकायत मिलने के बाद मंदिर समिति के अध्यक्ष के निर्देश पर विभागीय जांच समिति गठित की गई।

प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल ने सुबह लगभग 9 बजे से 9:30 बजे के बीच थाली भेंट गणना स्थल से कथित रूप से अवैध तरीके से धनराशि उठाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर समिति ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

इसके बाद श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के प्रभारी मंदिर अधिकारी युद्धवीर पुष्पवान ने कोतवाली बदरीनाथ में लिखित तहरीर देकर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से इस पूरे प्रकरण पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले में 16 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

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