बहराइच। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 09 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 11 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना रामगावं अन्तर्गत ग्राम लौकना नि. मो. फुरकान पुत्र गोबरे व मतीन पुत्र बहदू उर्फ अकबर अली, थाना मोतीपुर के ग्राम मिश्रीपुरवा दा. सर्रामुन्दरी नि. संजय पुत्र ठाकुर, थाना बौण्डी के ग्राम बिसवा बगिया नि. गुड्डी पुत्र बाबादीन, थाना रिसिया के ग्राम सिख्खनपुरवा दा. गोकुलपुर नि. राम सिंह पुत्र बच्चन सिंह व थाना फखरपुर अन्तर्गत ग्राम परशुरामपुर नि. मुईद बेग पुत्र बिल्लू बेग, तौसिब बेग पुत्र मुजीब बेग, गुड़डू उर्फ मोहसिन बेग पुत्र मोईन बेग व कादिर बेग पुत्र नाज़िर बेग को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना रामगांव अन्तर्गत ग्राम खैराधौकल नि. छब्बन खां पुत्र इब्राहीम, थाना फखरपुर के ग्राम केवलीपुरवा दा. टेण्डवामहन्त नि. मनोज पुत्र राम मिलन व श्यामू पुत्र कर्ताराम, थाना कोतवाली नानपारा के ग्राम मोतीपुरसिंहपुरवा नि. मनोज पुत्र मिहीलाल, थाना विशेश्वरगंज के ग्राम लक्खारामपुर नि. शिवप्रसाद दुबे पुत्र रामफेरे, रामकुमार उर्फ शिव कुमार पुत्र रामफेरे व रामानन्द पुत्र राम कुमार, ग्राम प्रतापपुर तरहर नि. शिव कुमार पाण्डेय पुत्र अयोध्या प्रसाद, थाना खैरीघाट के ग्राम एकघरा नि. भोलानाथ पुत्र रामहरख, थाना रिसिया के मो. राजेन्द्रनगर सिसई सलोन नि. सरीफुतद्दीन पुत्र बुद्धू पठान उर्फ सलीमुद्दीन, थाना मोतीपुर के ग्राम दौलतपुर नि. शकील पुत्र मोहम्मद शफी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।