एटीएम में रात 9 बजे के बाद कैश सप्लाई बंद, कैश वैन में CCTV-GPS जरूरी!

अगले साल 2019  से शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद कॅश नहीं डाला जायेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम छह बजे तक ही कॅश डाली जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया फरमान जारी किया है। नकदी ले जाने वाले वाहन के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे। और कैश वैन में सीसीटीवी-जीपीएस भी जरूरी होगा

नई दिल्ली. शहरी इलाकों के एटीएम में रात 9 बजे के बाद कैश नहीं भरा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में कैश केवल शाम 6 बजे तक भरा जाएगा। गृह मंत्रालय ने कैश सप्लाई वैन पर होने वाले हमलों और कैश लूटे जाने की घटनाओं के मद्देनजर नए निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि कैश वैन के साथ 2 सशस्त्र सुरक्षाकर्मी जरूर रहेंगे। ये व्यवस्था 8 फरवरी 2019 से लागू होगी।

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गृहमंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (Sops) जारी किए। इनके मुताबिक, नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे के बाद एटीएम में कैश की सप्लाई नहीं की जाएगी। अगर कोई प्राइवेट एजेंसी बैंकों से कैश इकट्ठा करती है, तो उसे ये काम दिन के पहले हिस्से यानी 12 बजे के पहले करना होगा।

कैश वैन के साथ हर वक्त एक सुरक्षाकर्मी तैनात रहेगा :

सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैश वैन में ड्राइवर के साथ 2 सशस्त्र सुरक्षा कर्मी, 2 एटीएम अधिकारी और एक कैश का संरक्षक रहेगा। एक सशस्त्र सुरक्षाकर्मी ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर रहेगा और दूसरा पिछले हिस्से में रहेगा। लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान चाय या नाश्ते-पानी के लिए रुकने पर भी कम से कम एक सुरक्षाकर्मी कैश वैन के साथ हर वक्त मौजूद रहेगा। पूर्व सैनिकों को सुरक्षा के दौरान तैनाती के लिए वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा पात्रता रखने वाले लोगों को सुरक्षाकर्मी नियुक्त किया जाएगा। अभी देश में 8 हजार निजी कैश वैन प्राइवेट एजेंसियों द्वारा संचालित की जाती हैं। ये बैंकों की तरफ से रोजाना करीब 15 हजार करोड़ की रकम ले जाती हैं।

5 दिन की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी :

नोटिफिकेश में कहा गया- किसी भी तरह का कैश ट्रांसपोर्टेशन केवल सुरक्षित मानकों वाली कैश वैन में किया जाएगा। इन कैश वैन में जीपीएस लगा होना चाहिए। एक बार में कैश वैन 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं ले जा सकती। हर कैश बॉक्स के लिए अलग चेन और ताले की व्यवस्था होगी। कैश वैन मेें सीसीटीवी लगा होना चाहिए और इसमें कम से कम 5 दिन की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होगी। अगले, पिछले और भीतरी हिस्से में तीन कैमरा लगे होंगे।

सुरक्षित परिसर में गिना जाएगा कैश :

कोई भी एजेंसी किसी अन्य व्यक्ति को कैश ट्रांसपोर्टेशन के लिए तब तक अधिकृत नहीं कर सकती, जब तक उसका पुलिस वेरिफिकेशन, आधार, पूर्व मालिक/अधिकारी जैसी जांच पूरी नहीं होती। जीएसएम आधारित सुरक्षा अलार्म होगा। कैश वैन में हूटर, अग्निशामक यंत्र, इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होगी। कैश गिनने, छांटने और बंडल बनाने की प्रक्रिया सुरक्षित परिसर में की जाएगी।

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