फतेहपुर : तेल चोरी के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । पेट्रोल लाइन को क्षतिग्रस्त कर तेल चोरी के आरोपी गैंग लीडर फौजी इंजीनियर उर्फ वंशीलाल शर्मा की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट नं. 6 के विद्वान न्यायाधीश ने बचाव पक्ष व विशेष लोक अभियोजक की प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरांत जमानत अर्जी खारिज कर दिया। न्यायाधीश विनय तिवारी के समक्ष आवेदक के अधिवक्ता ने फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने व रंजिशन फंसाये जाने की दलील रखी। विशेष लोक अभियोजक आलोक तिवारी व अमरजीत भारती ने न्यायालय को अवगत कराया कि फौजी इंजीनियर उर्फ वंशीलाल शर्मा एक शातिर किस्म का अपराधी है।

गिरोह का गैंग लीडर भी है। उसके ऊपर तेल चोरी करने व पाइप लाइन को ध्वस्त कर लोक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने संबंधी मुकदमें औंग व मलवां थाने में पंजीकृत हैं। उक्त फौजी अहमदाबाद (गुजरात) का निवासी है। आधा दर्जन गैंग के सदस्यों के साथ चोरी, लोक सम्पत्ति क्षति जैसे अपराध करते हैं। विगत वर्ष 2014 से कारागार में निरूद्ध है। उसके विरूद्ध मलवां व खागा थाने में पेट्रोलियम अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है। न्यायाधीश ने बचाव व विशेष लोक अभियोजक की प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरांत जमानत खारिज कर दी।

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