फतेहपुर: नाबालिग से दुराचार के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

दैनिक भास्कर ब्यूरो

फतेहपुर । नाबालिग से दुराचार के एक विचाराधीन मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर गवाहों के बयान एवं पुलिस द्वारा आरोपित के खिलाफ पेश किये गये सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जिला न्यायालय पॉक्सो ऐक्ट के अपर जज ने एक आरोपित पंकज पुत्र रामऔतार निवासी कस्बा व थाना जाफरगंज को 20 वर्ष के कठोर कारावास समेत 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड व अर्थ दण्ड न अदा करने की दशा में डेढ़ वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है।

आरोपित के खिलाफ स्थानीय थाना ने एक नाबालिग से दुराचार के मामले में एफआईआर दर्जकर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था जिसके खिलाफ स्थानीय पुलिस ने सबूत व गवाह पेश किये थे। आरोपित को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल ने सराहनीय भूमिका निभाई। शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र उत्तम ने अभियुक्त के खिलाफ बहस व सबूत गवाह पेश किये। अभियुक्त को सजा सुनाए जाते ही उसके स्वजनों में मायूसी छा गई। जबकी पीड़िता के स्वजनों के चेहरे में न्याय पाने की खुशी झलक उठी।

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