लम्बित मामलों का लोक अदालत में कराएं निस्तारण

-14 मई को होने जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

शिव प्रकाश शर्मा

मथुरा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बंध में जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा अवगत कराया गया है कि 14 मई को तहसील स्तर से जिला स्तर तक पूर्ण भारत वर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र सुलभ व सक्षम न्याय पाएं, न्याय शुःल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मई को किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। यह भी अवगत कराया गया कि सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के लाभ के बारे में बताया कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण हेतु कोई भी पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है, लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण कर न्याय शुल्क वापसी की व्यवस्थाए लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहींए कानूनी जटिलताओं से परेए लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद, मामले छोटे छोटे जितने भी मुकदमें हैं उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम बैंक वादों के निस्तारण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सुश्री सोनिका वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा द्वारा की गई। इस बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक केनरा बैंक मथुरा जिला कोर्डिनेटर भारतीय स्टेट बैंक सहित अनेक बैंकों के कोर्डिनेटर व अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी.अपनी बैंकों के बैंक वादों से सम्बंधित नोटिस तैयार कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणए मथुरा में सूची सहित अविलम्ब प्रस्तुत करेंए जिससे कि समयान्तर्गत नोटिसों की शत.प्रतिशत तामीला पक्षकारों के मध्य कराई जा सके।

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