गोंडा। नयी पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे , शिक्षको को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से मिली राहत है। हाईकार्ट ने वित नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कार्मियों का वेतन आहरण प्रान पंजीकरण के बिना न किए जाने का आदेश पारित किया था।
इस आदेश के बाद शिक्षकों पर नई पेशन योजना में प्रान पंजीकरण किए जाने का दबाव अधिकारियों द्धारा बनाया जा रहा था। वित उपाध्यक्ष उदयभान वर्मा सहित दर्जनों शिक्षकों ने अधिवक्त सुरेन्द्र मिश्र सूर्य के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याची शिक्षकों का वेतन रोके जाने पर रोक लगा दिया है।