उत्तर प्रदेश के शामली में गर्भपात करवाने वाली करनाल शहर की महिला के विरूद्ध स्वास्थ्य विभाग की टीम की रेड रही सफल

महिला तथा सम्बन्धित अस्पताल के खिलाफ पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट तथा एमटीपी एक्ट के तहत करवाया मामला दर्ज:- सिविल सर्जन डा0 योगेश कुमार

भास्कर समाचार सेवा -बलराम शर्मा

करनाल। सिविल सर्जन डा0 योगेश कुमार ने बताया कि  पिछले लगभग 15 दिनो से गुप्त सूचना मिल रही थी कि जिला करनाल की एक गर्भवती महिला उत्तर प्रदेश से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जांच करवाने उपरांत लड़की बताए जाने पर गर्भपात करवाने के लिए घूम रही है।  जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला करनाल की पीएनडीटी टीम द्वारा 23 नवम्बर को पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट तथा एमटीपी एक्ट के अन्तगर्त यूपी के जिला शामली के देव अस्पताल, सामने सिसोली बस स्टैंड में सफल रेड की गई।
उन्होंने बताया कि मरीज के द्वारा  16 नवम्बर 2022 को  उत्तर प्रदेश के थाना भवन के नजदीक गांव कलेहडी में अवैध लिंग जांच करवाने उपरान्त उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग लडकी बताए जाने पर  22 नवम्बर 2022 को जिला शामली के देव अस्पताल में दोबारा अवैध अल्ट्रासाउंड तथा अवैध गर्भपात करवाया। टीम द्वारा अल्ट्रासाउंड का रिकार्ड दिखाए जाने बारे पूछने पर अस्पताल स्टाफ  द्वारा बताया गया कि इस अस्पताल का अल्ट्रासाउड रिकार्ड अलमारी में बंद है और वह आज नहीं दिखा सकते और न ही मरीज बबीता से सम्बन्धित अल्ट्रासाउंड रिकार्ड फार्म-एफ  तथा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिले। इस अस्पताल का एमटीपी से सम्बंधित कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफि केट नहीं मिला क्योंकि यह एक अवैध गर्भपात केन्द्र है। मौके पर मरीज के लिए गए ब्यान, स्पोट मीमो व अन्य कार्यवाही के दौरान की गई वीडियोग्राफ़ी एक पैनड्राइव में डालकर जिला शामली की पीएनडीटी टीम को मरीज बबीता व देव अस्पताल के मालिक के विरूद्ध पीएनडीटी एक्ट तथा एमटीपी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत एफ आईआर दर्ज करवाने हेतु सौंप दी गई।
सिविल सर्जन डा0 योगेश कुमार द्वारा गठित टीम के सदस्य
 उप सिविल सर्जन डा0 शीनू चौधरी, सीएचसी घरौंडा के एसएमओ  डा0 मनीष गोयल , सीएचसी कुंजपुरा के एसएमओ डा0 संदीप अबरोल,  प्रोजैक्षनिष्ट सुलेख कुमार, सहायक  विकास पांचाल, स्टैनो राहुल, , डाटा एन्ट्री आप्रेटर हेम बतरा तथा चतुर्थ श्रेणी सुभाष सागवाल शामिल है।

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