PAN-Aadhaar Linking:  डेडलाइन नजदीक है, लेकिन ये लोग लापरवाह हैं…इन्हें पैन-आधार लिंक करने की जरूरत नहीं

PAN-Aadhaar Linking: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए करदाताओं के पास सिर्फ 30 जून तक का समय है. समय सीमा तक आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा भी करदाता को कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है।

एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी है. डेडलाइन यानी 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर करदाता का आयकर रिफंड रोक दिया जाएगा। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि आपसे अधिक टीसीएस और टीडीएस वसूला जाएगा।

ऐसे लोगों के लिए अनिवार्य है

आइए अब जानते हैं कि किन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है जी हां… आयकर अधिनियम की धारा 139AA इस बारे में विस्तार से बताती है। इस अनुभाग में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन था और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे समय सीमा यानी 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ना आवश्यक है।

आयकर विभाग के अनुसार, उपरोक्त चार श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, यदि वे स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं, तो वे कर सकते हैं। इनके अलावा सभी करदाताओं को 30 जून तक लिंक करना जरूरी है. उसके बाद लिंक करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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