प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12ः00 बजे से रविवार की रात्रि 12ः00 बजे तक प्रतिबंध होंगे लागू

उन्नाव।
 जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए राज्य में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12ः00 बजे से रविवार की रात्रि 12ः00 बजे तक कतिपय प्रतिबंधों को लागू करते हुए उनके अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 एवं संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु सम्पूर्ण प्रदेश मेें समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे, शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक रहेंगे तथा सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी रविवार को ही रखी जाएगी।

उन्होंने बताया कि रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लागए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शनिवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकता है तथा सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंक एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं।उन्होंने बताया कि इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने जिनमें प्ज् तथा प्ज्मै प्ज् म्दंइसमक ैमतअपबमे से जुडे उद्योग भी सम्मिलित है चलते रहेगे तथा इनमें सोशल डिस्टेंन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जायेगी। उन्होंने बताया कि समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियस, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि रेलवे तथा राज्य सडक परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा तथा रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा की जायेगी।उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेगी तथा हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियोंध्यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा और मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा, राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारें स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे। उन्हांेने बताया कि इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु बृहद अभियान चलाया जायेगा, इसमें शामिल सभी अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगे तथा इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है

जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगे तथा उक्त कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही रहेगा। उन्होने बताया कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नही जायेगा। उन्होने बताया कि इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बडे पुल एवं सडके, लोक निर्माण विभाग के बडे निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेगे और प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाये जायेंगे। 

रवीन्द्र कुमार ने बताया कि जिले में शासन द्वारा निर्गत उक्त सभी निर्देशों का मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण तथा पुलिस टीमों, यू0पी0 112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि सब्जी व फलों की सभी मण्डिया व दुकानें यथावत् खुली रहेंगी तथा शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलें में तैनात नोडल अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जायेगा।

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