SC ने जनरल कैटेगरी के गरीब अभ्यार्थियों को नौकरी के लिए उम्र में छूट देने संबंधी याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को जनरल कैटेगरी के गरीब अभ्यार्थियों को नौकरी के लिए आयु में छूट देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई वह केंद्र सरकार को निर्देश दे कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यार्थियों की तरह ही जनरल कैटगरी के गरीबों को भी आयु वर्ग में छूट दी जाए. जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘सेवा मामलों (Service Matters) में जनहित याचिका का सवाल ही नहीं उठता है.’

इस जनहित याचिका के जरिए मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को सभी भर्ती में जनरल कैटेगरी के गरीबों को आयु वर्ग में छूट देने के निर्देश दिए जाएं.

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