विद्यार्थियों ने लोक अदालत की कार्रवाई को बारीकी से समझा

भास्कर समाचार सेवा
बिजनौर। विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला न्यायालय, बिजनौर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉं, बिजनौर के विधि छात्र/ छात्राओं ने जिला न्यायालय बिजनौर में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही को देखा तथा लोक अदालत द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया की बारीकियों को समझा। विधि छात्र छात्राओं का समूह विधि विभागाध्यक्ष प्रदीप कुमार, सहायक प्रवक्ता सुरेश कुमार, शिव कुमार, डॉ एम0ए0 खान, श्रीमति पूजा ठाकुर, कु0 कंचन चैहान के निर्देशन में जिला न्यायालय पहुंचा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर की सचिव श्रीमति नीलू मेनवाल ने कहा कि आपसी समझौतों के द्वारा वादों के निस्तारण में विधि विद्यार्थियों की अहम भूमिका हो सकती है। इसलिए विधि विद्यार्थियों को इस प्रकार की कार्यवाहियों में शत-प्रतिशत भागीदारी करनी चाहिए।
स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव गोयल तथा सदस्य राजवीर सिंह द्वारा बताया गया कि स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार विभिन्न मामलों जैसे – बीमा, विद्युत, अस्पताल, परिवहन व संस्थाओं के सम्बन्ध में अधिकतम 1 करोड़ तक के मामले सम्मिलित हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप चैहान ने विधि के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल से जुड़े हुए छोटे मुकदमों को निःशुल्क कोर्ट फीस द्वारा सुलझाया जाता है। प्रवक्ता सुरेश कुमार ने विधार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना व उद्देश्यो के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया एवं न्यायालय की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। महाविदयालय संस्थापक निदेशक राजीव कुमार, चेयरमैन मनोज कुमार, प्रबन्ध निदेशक पवन कुमार, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ के प्राचार्य डॉ परवेज अहमद खान ने जिला न्यायालय व विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अध्यक्ष व अधिवक्ताओं के प्रति धन्यवाद प्रकट किया।

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