महाकुम्भ भगदड़ : हाईकोर्ट ने कहा, मुआवजा दावों का फैसला 30 दिन में जिला प्रशासन करे, न्यायिक आयोग नहीं
प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनवरी 2025 के महाकुम्भ मेला भगदड़ मामले में स्पष्ट किया है कि पीड़ितों को अनुग्रह मुआवजा देने के दावों का निपटारा राज्य द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी करनी … Read more








