हाथरस में न्यायालय ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनाई 21 साल की कारावास की सजा, 51 हजार का लगाया जुर्माना

संदीप पुंढीर/दैनिक भास्कर
हाथरस। जनपद न्यायालय ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को 21 वर्ष कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 12 फरवरी 2019 को थाना कोतवाली नगर पर एक महिला द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि वादिया की पुत्री के साथ 3-4 माह पहले वादिया के क्वार्टर के ऊपर रहने वाले दो लड़के मुकुल पुत्र बच्चू सिंह, बाबी पुत्र रमेश चन्द्र निवासीगण 10/30 ब्लॉक कांशीराम कॉलोनी हाथरस द्वारा डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी।
पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों की तहरीर के आधार पर पॉक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग में नामजद दोषी मुकुल, बाबी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप पॉक्सो कोर्ट जज प्रतिभा सक्सेना दोषियों को धारा 376 (D), 506 भादवि व 6 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 21 वर्ष का कठोर कारावास तथा 51 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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