Unlock-5 : गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला- कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस 30 नवंबर तक प्रभावी रहने की घोषणा की है। मंगलवार को इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया। केंद्र ने कहा है कि 50 प्रतिशत सीटों के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोलने समेत ऐसी तमाम गतिविधियों की इजाजत देने वाली मौजूदा गाइडलाइंस अब अगले पूरे महीने प्रभावी रहेगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी।

इससे पहले विभिन्न गतिविधियों की इजाजत देने वाली गाइडलाइंस 30 सितंबर को जारी की गई थी, जो 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहने वाली थी। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि केंद्र द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय यात्रा को छोड़कर बाकी पर प्रतिबंध रहेगा और स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने का अधिकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को दिया गया है।

भारत में कोरोना वायरस के बीच कई गुड न्यूज हैं। तसल्ली देने वाली खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के संक्रमण के मामले में पिछले दिनों की अपेक्षा कमी आई है। खुशखबरी यह भी कि देश में ऐक्टिव केस की संख्या भी घट रही है। हालांकि, इन सबके बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है।

गृह मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए अनलॉक-5 की गाइडलाइंस के अपने 30 सितंबर के आदेशों को ही आगे बढ़ाया गया है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को जो आदेश लागू किया था, वह अब 30 नवंबर 2020 तक प्रभाव में रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष इजाजत/अनुमोदन या फिर ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

अनलॉक की कुछ बड़ी बातें
– कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले इलाके में बैठने की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति दी गई है।

– विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

– चुनावी राज्य बिहार और उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जमावड़े में बंद जगहों या हॉल में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। राजनीतिक सभा कंटेनमेंट जोन के बाहर ही हो सकती है। इस अवधि में निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा।

कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक विस्तारित किया गया। देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया एक जून से शुरू हुई जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गई।

‘यह है अच्छा संकेत’

यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सचिव राजेश भूषण ने कोरोना की स्थिति को लेकर कहा, ‘पिछले पांच हफ्तों से देखा जा रहा है कि कोरोना से होने वाली नई मौतों की संख्या में लगातार कमी आई है।’ उन्होंने यह भी कहा कि देश में अब रिकवरी रेट 90.62 फीसदी पहुंच गया है। यह लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है।

सावधानी की जरूरत
राजेश भूषण ने कहा, ‘कोरोना के 78 फीसदी ऐक्टिव मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पिछले 24 घंटों में 58 फीसदी नई मौतें पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक) में दर्ज की गई हैं।’ उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है।

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