उप्र: गन्ना आयुक्त को हाईकोर्ट की फटकार, दो महीने में चुकायें किसानों का बकाया, नहीं होगी कार्रवाई

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वह दो महीने में गन्ना उगाने वाले किसानों का बकाया 2500 करोड़ रुपये चुका दें। अदालत ने कहा है कि इस आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई के वह आदेश देगी।

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आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के संयोजक वी.एम. सिंह की अवमानना याचिका की सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अगर गन्ना उगाने वाले किसानों का बकाया दो महीने में चुकाया नहीं जाता तो वह गन्ना आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करेगी। अपनी याचिका में श्री सिंह ने कहा था कि हाईकोर्ट ने 2017 में किसानों के बकाये का ब्याज चुकाने का आदेश दिया था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे नहीं चुकाया।

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