धनीपुर एयरपोर्ट के आस-पास 10 किलोमीटर का दायरा प्रतिबन्धित

भास्कर समाचार सेवा

अलीगढ़। नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी धनीपुर एयरपोर्ट चन्द्र शेखर ने समस्त जनपदवासियां को सूचित किया है कि द एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 91 के  अन्तर्गत हवाई अड्डे के Aerodrome Reference Point ¼ARP½से 10 किलोमीटर के दायरे के आस-पास पशुओं के वध और उन्हें भगाने, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित या आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध है।
चन्द्र शेखर ने नियम 91 के तहत जनपद के सम्मानित नागरिकों को निर्देश दिये हैं कि राजकीय हवाई पटटी के Aerodrome Reference Point ¼ARP½से 10 किलोमीटर के दायरे में  कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का वध या हत्या नहीं करेगा या कोई कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा या नहीं गिराएगा। ऐसी सामग्री सहित होटल, मीट की दुकानों, मछली की दुकानों और हड्डी प्रसंस्करण मिलों से निकलने वाली सामग्री जो गिद्धों या अन्य पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करती है या आकर्षित करने की संभावना है, को भी Aerodrome Reference Point ¼ARP½से 10 किलोमीटर के दायरे में निषेधत किया गया है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था हवाई अड्डे की 10 किलोमीटर की परिधि में बिना नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति के उपरोक्त कार्यो के लिये उत्तरदायी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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