शान्तिपूर्ण चुनाव में आदर्श आचार संहिता जरुरी-डा देवेश कुमार श्रीवास्तव

कैसरगंज/बहराइच l त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को शान्तिपूर्ण ढंग से करवाने के लिये सजग सेक्टर मजिस्ट्रेट डा देवेश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी चिकित्साधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कुण्डासर बहराईच ने सभी बूथों के निरिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को जागरुक करते हुए बताया कि सभी उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि को निर्वाचन के दौरान “सामान्य आदर्श अचार संहिता” अनुपालन करना सुनिश्चित अवश्य करना चाहिये जैसे ऐसा कोई कार्य लिखकर,बोलकर अथवा प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे जिससे किसी धर्म(मजहब) सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार/राजनीतिक दल /राजनितिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
किसी भी उम्मीदवार की व्यक्तिगत जीवन से सम्बंधित पहलुओं पर आलोचना नही की जा सकती है।
मत प्राप्त करने के लिये जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा।

पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बंधी अन्य कार्यों हेतु नही किया जायेगा।
किसी चुनाव मे गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देना, मादक द्रव्य बांटना, डरा, धमकाकर अपने पक्ष मे मत देने के लिये प्रभावित करना आदि।

चुनाव प्रसार का भी पालन उम्मीदवार/एजेंट द्वारा आवश्यक है किसी अन्य उम्मीदवार का पुतला नही जलाएंगे, निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नही करेंगे,किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने धरना/प्रदर्शन नही किया जायेगा।चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की बिना अनुमति के उसकी भूमि/भवन/अहाते/दिवार पर झन्डा/बैनर लगाने का क्रय नही करने देंगे। किसी भी शासकीय,सार्वजनिक स्थल,भवन,परिसरमें विज्ञापन,वाल राईटिंग,कटआउट, होल्डिंग,बैनर नही लगाएँगे न ही गन्दा करेंगे। अचार संहिता का उलंघन की सूचना जिला प्रसाशन को देंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों,लाऊड स्पीकर, या कैसा भी विज्ञापन जिला प्रसाशन की अनुमति के पश्चात करेंगे।
किसी की सभाएँ व जुलुस रैली मे धारा 144 के तहत प्रतिबंधित असलहे/लाठी/डन्डे/ईंट/पत्थर नही रखेंगे कोई दल दूसरे को बाधा विघ्न नही डालेगा। किसी की सभाएँ व जुलुस रैली के लिये जिला प्रसाशन की अनुमति लेकर ही करेंगे। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक लाऊडस्पीकर का प्रयोग नही करेंगे।

मतदान दिवस पर निर्वाचन में लगे अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक,स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे।फर्जी मतदान रोकेंगे,मतदाता को लाने के जाने के लिये वहन उप्लब्ध नही करायेंगे। मतदान के दिन 100 मीटर की रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार नही करेंगे। मतदान के समय कोई भी बाधा डालने का प्रयास नही करेंगे आदि बहुत सारी नियम संयम का ध्यान रखते हुए शान्तिपूर्ण चुनाव कराना हम सभी को नैतिक कर्तव्य है और उसका पालन करना जरुरी है l

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