
भास्कर समाचार सेवा
बुलंदशहर। जनपद के नगर स्याना निवासी शिखर अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण सूची को चुनोती दी है। बता दें कि स्याना नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को 2022 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की श्रेणी में रखा गया है। जिस पर आपत्ति जताते हुए शिखर अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2006 में स्याना नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित थी उसके बाद 2012 में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुए उसके बाद 2017 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई और अब 2022 में नोटिफिकेशन में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किये जाने का प्रवधान गलत तरीके से बनाया गया है।
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2022 में चक्रानुक्रम के अनुसार अनारक्षित होनी चाहिए थी सीट
शिखर अग्रवाल ने बताया कि हमने प्रमुख सचिव नगर निकाय विभाग उत्तर प्रदेश के यहां दिनांक 9/12/22 को आपत्ति दाखिल कर दी है। अब न्यायालय की शरण में आये हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा हमको मान्य है।














