अब मॉल, सिनेमा, रिटेल शॉप और हाइवे खोलने की कवायद तेज, जानिये क्या है सरकार की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली।
Coronavirus: लॉकडाउन ( Lockdown 3.0 ) में शराब के बाद अब शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर खोलने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। साथ ही ट्रांसपोर्ट ( Transport ) सेवाओं को भी जल्द शुरू किया जा सकता है। इन सेवाओं को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार नई गाइडलाइंस ( Mha Guidelines ) तैयार कर रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ( Transport Minister Nitin Gadkari ) ने कहा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की परिवहन सेवा शीघ्र ही शुरू हो सकती हैं। सरकार के एक अधिकारी का कहना है, जल्द ही शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) की अनुमति मिलने का इंतजार है। गृह मंत्रालय ( Home Ministry ) की ओर से इसको लेकर नई गाइडलाइंस की जा रही है।

शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर खोलने पर विचार ( Malls Cinemas Retail Shops Open Soon )
सरकार अब लॉकडाउन में धीरे-धीरे कुछ चीजों में ढील देने पर विचार कर रही है। इसमें शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और रिटेल स्टोर आदि गतिविधियां शामिल है। ऐसी गतिविधियों को शुरू में सिर्फ ग्रीन जोन में ही इजाजत देकर देखा जा सकता है। सरकार चाहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और लोग शॉपिंग भी कर सके। ऐसे में इन सेवाओं को सिर्फ रात में खोला जा सकता है। सरकार का मानना है कि रात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आसान होगा और ट्रैफिक को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

हालांकि, इसके लिए पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी लेना आवश्यक है। जिसके बाद ही गृह मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। सरकार के एक अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को ये जानकारी दी है। एक अधिकारी के मुताबिक, ‘इन्हें खोलने से आर्थिक गतिविधि में तेजी आएगी।’ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन इस विचार पर कहा, ‘मॉल और शॉप को रात में खोलने के विचार से सहमत हूं, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा।

ट्रांसपोर्ट सेवा भी हो सकती है शुरू
परिवहन मंत्री निति गडकरी ने कहा है कि आवागमन शुरू करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जोन के हिसाब से कारोबारी गतिविधियों मिली छूट के बाद अब जल्द ही आवागमन के साधन भी बहाल हो सकते हैं। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए सार्वजनिक परिवहनों के संचालन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश तैयार कर रही है।

हालांकि, उन्होंने सिर्फ ग्रीन जोन में ही इसकी अनुमति देने की बात कही। नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद कार बस चालक को चलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, हाइवे खोलने के बाद चालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साफ-सफाई के सारे नियमों के पालना करनी होगी।

17 मई तक लॉकडाउन ( Lockdown in India )
बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि 17 मई तक है। देश के हर जिले को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है। इसके साथ ही लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही अन्य सेवाओं को भी छूट दी जा सकती है।

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