बीजेपी नेता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट ने नोएडा कोर्ट में कथित मारपीट से संबंधित मामले में भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर से यू-ट्यूब चैनलों और कुछ ट्विटर अकाउंट से पोस्ट और वीडियो हटाने की मांग करने वाली अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 5 फरवरी को गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से खबर हटाने से इनकार कर दिया था। गौरव भाटिया ने याचिका दायर कर कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई थी।

गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उसके बावजूद गौरव भाटिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है।

गौरव भाटिया ने आर्टिकल 19, द न्यूज लांचर, बीबीआई न्यूज, कॉमेडियन राजीव निगम, संदीप सिंह, विजय यादव, नेटाफ्लिक्स और सुनीता जाधव के ट्विटर अकाउंट और पंकज त्रिपाठी, दाऊद नादाफ, डॉ खतरा एंड वायरस बाबा इंडिया वाआ के पैरोडी अकाउंट को प्रतिवादी बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

मार्च में गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट गए थे। उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। घटना के दिन गौरव भाटिया और एक महिला वकील से कुछ वकीलों ने हाथापाई की थी।

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