लॉकडाउन-4 को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन्स, अब इन तरीको से खुलेंगे ऑफिस और दुकानें

नई दिल्ली
रविवार को कोरोना लॉकडाउन-4 का ऐलान किया गया। यह पूरे देश में 31 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान कई सेवाओं को छूट मिली है, जबकि कुछ सेवाओं पर पहले की तरह पाबंदी जारी है। ट्रेन, प्लेन, मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, स्कूल-कॉलेज पहले की तरह बंद रहेंगे। हालांकि कई छूट दी गई हैं जिससे इकॉनमी में तेजी आएगी और लोगों की नौकरी बच जाएगी। 

1. बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन को खोलने की इजाजत दी गई है।

2. रेस्टोरेंट खुल तो नहीं सकते हैं, लेकिन किचन का इस्तेमाल होम डिलिवरी के लिए किया जा सकता है। 

3. दुकान और मार्केट को लेकर- दुकान और मार्केट खोलने को लेकर अब फैसला लोकल प्रशासन को करना है। बाजार खुलने और बंद होने की टाइमिंग लोकल प्रशासन डिसाइड करेगा। इसके अलावा एक दुकान पर एकसाथ 5 से ज्यादा कस्टमर नहीं रह सकते। दो कस्टमर के बीच की दूरी कम से कम छह फुट होगी।

4. गृह मंत्रालय ने अपील की है कि अगर संभव है तो घर से काम करें, ऑफिस जाने से बचें।

5. ऑफिस को खोलने की इजाजत हैं, लेकिन कई नियम है जिन्हों फॉलो करना होगा। 

6. ऑफिस के कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की सुविधा हो।

7. दो शिफ्ट के बीच में गैप रखने का निर्देश दिया गया है और कॉमन एरिया का लगातार सैनिटाइजेशन जरूरी है।

8. इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह हो कि दो कर्मचारी के बीच पर्याप्त दूरी रहे। इसके अलावा कर्मचारियों को अलग-अलग लंच ब्रेक पर भेजा जाए। इसका मकसद एकजुट होने से रोकना है।

9. कार्यालयों और कार्य स्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। मेडिकल प्रफेशनल, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सभी तरह के गुड्स और कार्गो के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

10. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आवागमन का फैसला राज्य सरकार को स्वयं लेना होगा। केंद्र सरकार ने यहां साफ कर दिया है कि राज्य अपने से तय करें कि क्या प्रदेश के भीतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने चाहिए या नहीं।

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