दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल कपूर के नाम आवाज और तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जानिए क्यों ?

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोशल मीडिया प्लेटफार्म व वेबसाइटों पर नाम, आवाज और छवि के उपयोग के विरुद्ध दायर वाद पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के नाम, आवाज, छवि या संवाद का अवैध तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मशहूर हस्तियों के समर्थन का अधिकार वास्तव में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है और इसे अवैध व्यापार की अनुमति देकर नष्ट नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अब उपलब्ध उपकरण लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वादी के व्यक्तित्व का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। सेलिब्रिटी को निजता का अधिकार भी प्राप्त है। अन्य अज्ञात व्यक्तियों को भी वीडियो वायरल करने पर रोक लगाते हुए अदालत ने सभी लिंक तुरंत हटाने का दूर संचार विभाग और केंद्र सरकार को निद्रेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले अन्य लिंक को ब्लॉक करने का आदेश जारी करेगा। इसी तरह के एक मामले में इससे पहले हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2022 को महानायक अमिताभ बच्चन को राहत दी थी।

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