पहले ही कर लें इंतजाम, UP के 11 शहरों में पांच दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, पढ़ें पूरा आदेश

उत्तर प्रदेश में हो रहे 11 विधान परिषद सदस्य (एमएलसी ) चुनाव के मद्देनजर शराब की दुकानें पांच दिन बंद रहेगी। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शहर में शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रदेश के मतदान वाले आगरा, गोरखपुर, बरेली समेत 11 जिलों में भी बंदी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

दरअसल, प्रदेश में 11 शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2020 को समाप्त हो गया था। उत्तर प्रदेश में कुल 100 विधानपरिषद सदस्यों की संख्या है। 11 एमएलसी सीट पर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराए जाने को लेकर रविवार की शाम पांच बजे से ही शराब की दुकानें बंद कर दी जायेगी। एक दिसम्बर को मतदान होने तक दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही साथ काउंटिंग के दिन तीन दिसंबर को भी बंदी रहेगी। अगर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।

29 नवंबर शाम पांच बजे से एक दिसंबर शाम पांच बजे तक और फिर तीन दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना खत्म होने तक सभी देशी-विदेशी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

मतदाता को मिलेगा अवकाश
चुनाव आयोग ने शिक्षक और स्नातक खंड सीट पर एक दिसंबर को वोट डालने वाले सभी मतदाताओं के लिए एक दिन का अवकाश स्वीकृत किया है। मतदेय स्थल के बाहर 200 मीटर दूर प्रत्याशी का बस्ता लगेगा। बस्ते पर सिर्फ दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर बंदी रहेगी।

पीठासीन और मतदान अधिकारी नियुक्त
राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को मतदान संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां और पीठासीन व मतदान अधिकारियों की नियुक्त कर दी है। एक पार्टी में चार मतदानकर्मी होंगे। पीठासीन व प्रथम मतदान अधिकारी का 24 नवंबर और सभी मतदान कर्मियों का 27 नवंबर को आरबीएस कॉलेज खंदारी में प्रशिक्षण होगा। 30 नवंबर सुबह 9 बजे सभी पोलिंग पार्टियां शाहदरा स्थित मंडी समिति प्रांगण में एकत्र होंगी।

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