2020 में हुए रेप के दोषी पत्रकार प्यारे मियां को भोपाल जिला कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा 

भोपाल। राजधानी भोपाल में 2020 में हुए हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले में आज भोपाल जिला कोर्ट ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई, जिसमें यौन शोषण के मामले में मुख्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसके सभी साथियों के भी कोर्ट ने सजा सुनाई गई है.

क्या है मामला
मामला रातीबड़ थाने से शुरू होकर कोहेफिजा थाने तक पहुंचा था, जिसके बाद इस हाईप्रोफाइल मामले में आरोपी प्यारे मियां फरार हो गया था. जिसके बाद पुलिस प्यारे मियां को कश्मीर से गिरफ्तार करके लाई थी. प्यारे मियां एक समय भोपाल के जाने-माने पत्रकार में गिनें जाते थे.

ये पहुंचे सलाखों के पीछे
आरोपी प्यारे मियां को आजीवन कारावास यानी पूरी उम्र के लिए सजा दी गई है. आरोपी को 376 में आजीवन कारावास एवं पॉस्को 5L में आजीवन कारावास सजा व 5000 रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है. वहीं उसकी मैनेजर स्वीटी विश्वकर्मा को धारा 376(3)में 20 साल सजा व 5 हज़ार जुर्माना और धारा 313 ipc मे 5 साल सजा सुनाई गई है. साथ ही नाबालिक का गर्भपात करने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को धारा 313 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर फैसला
आज जिला न्यायालय भोपाल में अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने इस केस पर अहम फैसला सुनाया. वहीं मामले में जबलपुर जेल में बंद आरोपी प्यारे मियां उर्फ अब्बा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सुनवाई में शामिल हुआ. जबकि, जमानत पर बाहर स्वीटी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही फैसला सुना.

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