मासूम बच्ची से रेप के दोषी को 70 दिन में मिली ‘सजा-ए-मौत’

जयपुर : राजस्थान के अलवर जिल के लक्ष्मणगढ़ में 9 मई को 7 माह की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को एससी एसटी कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी. पोक्सो एक्ट में संसोधन के बाद यह देश का तीसरा और प्रदेश का पहला मामला है. न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 376 भारतीय दंड सहिता के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषी सिद्ध किया. दोषी सिद्ध होने के भी दुष्कर्मी पिंटू पुत्र सोहनलाल के चेहरे पर बद्तमीजी साफ झलकी. फांसी की सजा होने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता और भय नहीं दिखा. न्यायालय ने यह फैसला शनिवार शाम पौने पांच बजे सुनाया.

दोषी पिंटू की उम्र अभी 19 वर्ष है. फैसला आते ही उसकी बीवी की आंखों से आंसू आने लगे. फैसले के समय चिंटू के परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे.

प्रदेश में पॉक्सो एक्ट के तहत अलवर जिले के लक्ष्मणगढ क्षेत्र के ग्राम हरसाना में सात माह की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी पिन्टू पुत्र सोहन लाल को शनिवार को विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति व अनुसूचित-जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेन्द्र अग्रवाल ने मृत्यूदण्ड की सजा सुनाई है….

पुलिस मुख्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जयपुर रेंज आईजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मात्र 27 दिन में अनुसंधान की कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया और विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-अनुसूचितजनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेन्द्र अग्रवाल ने इस मामले में 12 पेशिया लगाते हुए 22 अदालती दिवसों में सुनवाई पूरी की.

अन्तिम बहस 17 जुलाई को सुनकर 18 जुलाई को आरोपी को मात्र 70 दिन में दोषी करार दिया और आज आरोपी को मुत्युदण्ड की सजा सुना दी गई.पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देने की यह प्रदेश में पहली कार्यवाही है. उन्होंने बताया कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में कठोर सजा देने के लिए 21 अप्रेल 2018 को यह दण्ड विधि संशोधन अस्तित्व में आया था.

जयपुर रेंज आईजी हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि थाना लक्ष्मणगढ जिला अलवर में ग्राम हरसाना के पीडिता के पिता ने 9 मई 2018 को अपनी सात माह की बच्ची से दुष्कर्म होने की सूचना दी थी.बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची अपनी रिश्ते में दादी लगने वाली नेत्रहीन के पास सो रही थी.बच्ची को शाम 6 बजे हरसाना निवासी पिन्टु पुत्र सोहनलाल जोशी खिलाने के बहाने उठा कर ले गया. आधे घण्टे बाद बच्ची को तलाशते हुए फुटबाल फील्ड पहुंचने पर बच्ची के रोने की आवाज आई व पिन्टू बच्ची को लहुलुहान अवस्था मे छोड कर भाग गया.पुलिस ने तत्काल धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी 3/4 एवं पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की. पुलिस ने नामजद आरोपी की तलाश कर उससे पूछताछ की और अनुसंधान में आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 6 जून 2018 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया..

 

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