बीआरडी में ऑक्सीजन कांड: बच्चों के मौत का गुनहगार मनीष भंडारी सलाखों के पीछे  

गोरखपुर- बीआरडी यानी कि बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के प्रचार्य ने गुलरिहा थाने में तीन सौ से अधिक बच्चों की जान लेने के मामले में मेसर्स पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। बता दें गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। आरोपी की फर्म बीआरडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति करती थी। शासन के निर्देश पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार ने गुलरिहा थाने में तहरीर दी थी। आरोप है कि एक वर्ष से ज्यादा की अवधि में ऑक्सीजन की कमी से मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हुई थी।

2017 में बच्चों की मौत का हुआ था खुलासा

आपको बता दें कि BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के बीच 2017 में कुछ बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद योगी सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में तत्कालीन प्राचार्य सहित कई डॉक्टर व पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी नामजद हुए थे। उस समय प्रदेश सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। विजिलेंस की टीम ने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड खंगाला है। जिसमें पता चला कि 2013-14 में ऑक्सीजन की कमी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती 334 बच्चों की मौत हुई थी।

इस वजह से बच्चों की गई जाने

वहीं दर्ज किये गये मुकदमे की तहरीर के मुताबिक पुष्पा सेल्स को लिक्विड ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन व टैंक स्थापित करने का टेंडर मिला था। आरोप है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार कंपनी ने नवंबर 2013 से 17 दिसंबर 2014 तक की अवधि में लिक्विड ऑक्सीजन गैस पाइप लाइन और टैंक स्थापित नहीं किया। इस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही थी। इसी का नतीजा रहा कि जापानी इंसेफेलाइटिस यानी कि (जेई) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि (एईएस) से पीड़ित व मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों की मौत हुई थी।

भंडारी के खिलाफ धारा 304 का दर्ज केस

उत्तर प्रदेश शासन व सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 17 जनवरी 2022 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार को पत्र लिखा था। विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट शासन को दी थी। इसका संज्ञान लेकर प्राचार्य ने 11 फरवरी को गुलरिहा पुलिस को तहरीर दी थी। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से गुलरिहा पुलिस ने आला अफसरों को इसकी जानकारी दी। कानूनी सलाह के बाद पुलिस ने सात दिन बाद लखनऊ के आशियाना कॉलोनी निवासी पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी के खिलाफ लापरवाही से बच्चों की मौत (धारा 304) का केस दर्ज किया है।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने वाली पुष्पा सेल्स शासन के रडार पर है। शासन के निर्देश पर वर्ष 2018 से पुष्पा सेल्स के खिलाफ विजिलेंस जांच की जा रही है। शासन ने इसकी सूचना हाईकोर्ट को दे रखी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बाद पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी के खिलाफ शासन के निर्देश पर विजिलेंस की टीम जांच कर रही थी। जांच में पुष्पा सेल्स के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। शासन के निर्देश पर तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुष्पा सेल्स के मालिक मनीष भंडारी ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई और टेंडर करने के मामले में पेमेंट नहीं मिला है। इसकी मांग कई बार की गई थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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