झारखंड में JSSC-JPSC नियुक्तियों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, रद्दीकरण के सरकारी आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

 

रांची। झारखंड में JSSC और JPSC की विभिन्न परीक्षाओं के जरिए नियुक्ति का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने के हालिया आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल थे और सरकार के फैसले के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे।

राज्य सरकार ने हाल ही में JSSC और JPSC की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि नियुक्तियां रद्द करने का फैसला उचित आधार के बिना लिया गया है और इससे चयन प्रक्रिया में शामिल योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह भी तर्क दिया कि किसी आंदोलन या दबाव के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं हो सकता। उनका कहना था कि अभ्यर्थियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा और चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। ऐसे में अचानक नियुक्तियां रद्द किए जाने से उनके हित प्रभावित होंगे और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल सरकार अपने रद्दीकरण के आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। हालांकि, यह अंतरिम राहत है और मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।

अदालत के आदेश से उन अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है, जो लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने और नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। नियुक्तियां रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। अब हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद उन्हें चयन प्रक्रिया के भविष्य को लेकर राहत मिली है।

फिलहाल मामले की अगली सुनवाई और अदालत के विस्तृत निर्देश पर सभी की नजरें टिकी हैं। अंतिम फैसला आने तक नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर लगी अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।

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